देश में केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून(CAA) लागू कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले इसकी सभी तैयारियां सरकार ने कर ली है।यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने से पूर्व सभी नागरिकों को सूचित किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। जहां पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बहुल देश के नागरिक जो भी आने वाले लोग हैं वह अपना रजिस्ट्रेशन इस पर कर पाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है,और यह कानून केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर सकती है और आचार संहिता से पहले इस कानून का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं।यह कानून 5 साल पहले करीब करीब लोकसभा से पारित हो चुका है,और कई बार देखा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी भाषण में उन्होंने इस कानून को लेकर जिक्र किया है।उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि इस कानून को वह लोकसभा चुनाव से पहले लागू करेंगे।
नागरिकता(CAA) प्राप्त होगी इन सभी देशों के लोगों को-
केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून को साल 2019 में संशोधन कर लाया था।जिसमें 3 मुस्लिम बहुल देश (अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश) से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने की बात कही गई थी। इस कानून के नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार के हाथों में ही होगा नागरिकता देना।
नागरिकता पाने के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन-
मुस्लिम बहुल देश से आए हुए अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसे सरकार जांच कर उन्हें नागरिकता सौंपेगी यह सारा कार्य सरकार द्वारा बनाई हुई ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा।जिसे सरकार समय आने पर लॉन्च करेगी।अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यकों को दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी।